उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन नीति 2017

मुख्य पृष्ठ  »  उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन नीति 2017

नीति के प्रमुख उद्देश्य

पीछे जाएँ

  •  एक प्रवाहकीय    व्यापार परिवेश का सृजन करना व नागरिक उड्डयन अवसंरचना के ठोस विकास हेतु उचित प्रोत्साहन प्रदान करना की छवि एक प्रवाहकीय व्यापार परिवेश का सृजन करना व नागरिक उड्डयन अवसंरचना के ठोस विकास हेतु उचित प्रोत्साहन प्रदान करना
  •  वायु संपर्क प्रणाली में आर सी एस के अन्तर्गत नए मार्गों के विकास के माध्यम से प्रोत्साहन देकर सुधार करना तथा राज्य  के नॉन-आरसीएस विमानपत्तनों का आंतरिक संपर्क के माध्यम से सुविधायन करना की छवि वायु संपर्क प्रणाली में आर सी एस के अन्तर्गत नए मार्गों के विकास के माध्यम से प्रोत्साहन देकर सुधार करना तथा राज्य के नॉन-आरसीएस विमानपत्तनों का आंतरिक संपर्क के माध्यम से सुविधायन करना
  •  व्यापार का सुविधायन करना व रोज़गार के अवसर सृजित करना की छवि व्यापार का सुविधायन करना व रोज़गार के अवसर सृजित करना
  •  राज्य में वायु मार्ग द्वारा ढुलाई के विकास को समर्थन प्रदान करना तथा पूर्ति केंद्रों का विकास करना की छवि राज्य में वायु मार्ग द्वारा ढुलाई के विकास को समर्थन प्रदान करना तथा पूर्ति केंद्रों का विकास करना
  • राज्य में अनुरक्षण, दोष सुधार तथा जीर्णोद्वार (एम आर ओ) सुविधाओं का विकास करना की छवि राज्य में अनुरक्षण, दोष सुधार तथा जीर्णोद्वार (एम आर ओ) सुविधाओं का विकास करना

नीति की प्रमुख विशेषताएँ

  • क्षेत्रीय संपर्क योजना में सम्मिलित विमानपत्तनों को ए टी एफ़ पर 10 वर्षों हेतु ‘0’ वैट
    • 1 वर्ष हेतु प्रदेश के भीतर नॉन-आरसी एस विमानपत्तनों का प्रदेश से बाहर स्थित नॉन-एनआरसी विमानपत्तनों से संपर्क करने ‘0’ वैट
    • 1 वर्ष हेतु प्रदेश के भीतर स्थित नॉन-आरसीएस विमानपत्तनों के आपस में जोड़े जाने पर ‘0’ वैट
  • व्यवहार्यता रिक्ति निधिकरण – (कुल सीटों के 50% हेतु) आर सी एस के अनुसार @20% राज्यान्श
  • विद्युत – रू. 4/- प्रति यूनिट 30000 यूनिट्स तक
  • वायु टिकटों के विक्रय पर एस जी एस टी की प्रतिपूर्ति – आर सी एस उड़ानों पर 3 वर्षों हेतु 100% की प्रतिपूर्ति
    • – प्रदेश में स्थित नॉन-आर सी एस विमानपत्तनों तक नई उड़ानों पर 1 वर्ष हेतु @100% की प्रतिपूर्ति
    • – प्रदेश के बाहर स्थित नॉन-आर सी एस विमानपत्तनों तक नई उड़ानों पर 1 वर्ष हेतु @100% की प्रतिपूर्ति
  • उत्तर प्रदेश सरकार के आर सी एस विमानपत्तनों पर (3 वर्षों हेतु) एयरपोर्ट पार्किंग/नाइट हाल्ट हेतु ‘0’ प्रभार
  • उत्तर प्रदेश सरकार के आर सी एस विमानपत्तनों पर (3 वर्षों हेतु) उत्तर प्रदेश सरकार के एयरलाइन कार्यालयों के लिए (100 वर्गमीटर) स्थान @’0’ किराये पर
  • आर सी एस विमानपत्तनों पर अथवा मंडल मुख्यालयों पर लगने वाले रूट नेविगेशन एण्ड फ़ेसीलिटेशन चार्ज (आर एन एफ़ सी) पर 50% (अधिकतम रू. 2000/- तक) की प्रतिपूर्ति 3 वर्षों तक

नीति दस्तावेज़ डाउनलोड (भाषा हिन्दी) साइज :1.86 MB अंतिम अद्यतित – जुलाई 26, 2021


  उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017 की छवि