उत्तर प्रदेश बायो-प्लास्टिक उद्योग नीति, 2024 का उद्देश्य पारंपरिक प्लास्टिक के सतत् एवं पर्यावरण-अनुकूल विकल्प के रूप में बायो-प्लास्टिक सामग्री के विनिर्माण को प्रोत्साहित करना तथा उत्तर प्रदेश को हरित औद्योगिक विनिर्माण के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है।
पात्रता मानदंड
- एंकर इकाई हेतु ₹1,000 करोड़ अथवा उससे अधिक का निवेश
प्रमुख प्रोत्साहन
| प्रोत्साहन | विवरण |
|---|---|
| पूंजीगत सब्सिडी | 7 वर्षों में 50% |
| नेट एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति | 10 वर्षों हेतु 100% प्रतिपूर्ति |
| ब्याज सब्सिडी | 2 वर्षों हेतु 5% प्रति वर्ष |
| इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट | 10 वर्षों हेतु 100% |
| स्टाम्प ड्यूटी में छूट | 50–100% |
समस्त प्रोत्साहनों का कुल योग, पात्र निवेश की अधिकतम 200% सीमा के अधीन होगा।
नोडल एजेंसी : इन्वेस्ट यूपी
























