कोविड-19 महामारी के परिपेक्ष्य में त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020

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नीति के प्रमुख उद्देश्य

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  • रोज़गार सृजन हेतु तावरित निवेश कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना की छविरोज़गार सृजन हेतु तावरित निवेश
    कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना
  • पिछड़े क्षेत्रों में कोविड-19 से उपजी विपत्ति के विरुद्ध राहत प्रदान करना की छविपिछड़े क्षेत्रों में
    कोविड-19 से उपजी विपत्ति के विरुद्ध राहत प्रदान करना
  • तीव्र निवेश के चलते उल्टे प्रवासन की घटनाओं में कमी लाना की छवितीव्र निवेश के चलते उल्टे प्रवासन की
    घटनाओं में कमी लाना

नीति के प्रमुख बिन्दु

इस नीति के अधिसूचित होने की तिथि के 30 महीनों के भीतर मेगा व मेगा प्लस श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों तथा सुपर मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों को 42 महीनों के भीतर व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए निम्न लिखित प्रोत्साहन दिये जाएंगे

  • मध्यांचल क्षेत्र में 12 वर्षों तक शुद्ध एस जी एस टी के 70%की प्रतिपूर्ति बशर्ते नीति की अवधि के दौरान 200% पात्र पूंजी निवेश किया गया हो तथा पूर्वाञ्चल व बुंदेलखंड क्षेत्र में 15 वर्षों तक,बशर्ते 300% पात्र पूंजी निवेश किया गया हो |
  • पूंजीगत ब्याज अनुवृत्ति @5% वार्षिक 5 वर्षों हेतु अधिकतम रूपए 1 करोड़ तक 
  • विद्युत शुल्क छूट @50% 10 वर्षों हेतु | यही अनुवृत्ति  कैप्टिव पावर प्लांट के निजी प्रयोग किए जाने पर भी प्रदान की जाएगी |

नीति पत्रजात डाउनलोड करें (भाषा अंग्रेज़ी साइज :233 KB अंतिम अद्यतित – अक्टूबर 21,
2021)
    नीति पत्रजात डाउनलोड करें (भाषा हिन्दी साइज :683 KB अंतिम अद्यतित
– अक्टूबर 21, 2021)

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