नीति के प्रमुख उद्देश्य
- रोज़गार सृजन हेतु तावरित निवेश
कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना - पिछड़े क्षेत्रों में
कोविड-19 से उपजी विपत्ति के विरुद्ध राहत प्रदान करना - तीव्र निवेश के चलते उल्टे प्रवासन की
घटनाओं में कमी लाना
नीति के प्रमुख बिन्दु
इस नीति के अधिसूचित होने की तिथि के 30 महीनों के भीतर मेगा व मेगा प्लस श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों तथा सुपर मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों को 42 महीनों के भीतर व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए निम्न लिखित प्रोत्साहन दिये जाएंगे
- मध्यांचल क्षेत्र में 12 वर्षों तक शुद्ध एस जी एस टी के 70%की प्रतिपूर्ति बशर्ते नीति की अवधि के दौरान 200% पात्र पूंजी निवेश किया गया हो तथा पूर्वाञ्चल व बुंदेलखंड क्षेत्र में 15 वर्षों तक,बशर्ते 300% पात्र पूंजी निवेश किया गया हो |
- पूंजीगत ब्याज अनुवृत्ति @5% वार्षिक 5 वर्षों हेतु अधिकतम रूपए 1 करोड़ तक
- विद्युत शुल्क छूट @50% 10 वर्षों हेतु | यही अनुवृत्ति कैप्टिव पावर प्लांट के निजी प्रयोग किए जाने पर भी प्रदान की जाएगी |
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2021) नीति पत्रजात डाउनलोड करें (भाषा हिन्दी साइज :683 KB अंतिम अद्यतित
– अक्टूबर 21, 2021)