नीति के प्रमुख उद्देश्य
- राज्य में निजी निवेश को लोजिस्टिक सुविधाओं की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करना, जिनके फारवर्ड तथा बैकवर्ड लिंक्स हों
विद्यमान वेयरहाउज़िंग तथा लोजिस्टिक्स अवसंरचना का, आर्थिक गतिविधियों में तीव्रता लाने हेतु,उन्नयन करना
क्षेत्र में रोज़गार के और अधिक अवसरों का सृजन करना
प्राथमिक तथा माध्यमिक क्षेत्र के हितों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत वेयरहाउज़िंग क्षमता में वृद्धि करना
राज्य में प्रतिस्पर्धात्मक लोजिस्टिक अवसंरचना के विकास हेतु हरित एवं नवोन्मेषी प्रयासों को प्रोत्साहित करना
नीति की प्रमुख विशेषताएँ
- पूंजीगत ब्याज अनुवृत्ति – लोजिस्टिक इकाइयों के लिए 50 लाख तक की राशि हेतु 5 वर्षों के लिए @5%
- निजी लोजिस्टिक पार्क हेतु 10 करोड़ रूपए की कुल सीमा तक 5 वर्षों की अवधि हेतु @5%
- अवसरंचना ब्याज अनुवृत्ति – रूपए 5 करोड़ तक की लोजिस्टिक इकाइयों हेतु 5 वर्षों तक @5%
- निजी लोजिस्टिक पार्क हेतु 10 करोड़ रूपए तक 5 वर्षों की अवधि हेतु @5%
- ऊर्जा – 10 वर्षों हेतु विद्युत शुल्क में @100% की छूट
- भू-प्रयोग परिवर्तन शुल्क – भू-प्रयोग परिवर्तन पर 50% की रियायत
- विकास शुल्क – 75% की रियायत
- वेयरहाउस का गुणवत्ता प्रमाणन – गुणवत्ता प्रमाणन लागत की प्रतिपूर्ति – 50% अधिकतम रूपए 1.5 लाख तक
- ईपीएफ़ प्रतिपूर्ति सुविधा – 100 अथवा अधिक कर्मचारियों को सीधे रोज़गार प्रदान करने पर 50% की प्रतिपूर्ति
नीति दस्तावेज़ डाउनलोड करें (भाषा अंग्रेज़ी साइज :210 KB अंतिम अद्यतित – अक्टूबर 14,
2021) नीति दस्तावेज़ डाउनलोड करें (भाषा हिन्दी साइज :6.46
MB अंतिम अद्यतित – अक्टूबर 14, 2021)