नीति के प्रमुख उद्देश्य
- उत्तर प्रदेश को
फिल्म उद्योग हेतु एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना
अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु उत्तर प्रदेश की विरासत, संस्कृति तथा पर्यटक गंतव्यों को प्रदर्शित करना
- राज्य में और अधिक निवेश आकर्षित करना
- राज्य में और अधिक रोज़गार के अवसर सृजित करना
नीति के प्रमुख बिन्दु
- मल्टीप्लेक्स/सिनेमा हाल मालिकों को @100 % की एस जी एस टी प्रपूर्ति
- वे फ़िल्में जिनका कम से कम आधा फिल्मांकन उत्तर प्रदेश में हुआ हो उन्हें रूपये 1 करोड़ तक की अनुवृत्ति तथा वे फ़िल्में जिनका दो-तिहाई फिल्मांकन उत्तर प्रदेश में हुआ हो उन्हें रूपए 2 करोड़ तक की अनुवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है
- वे फ़िल्में जिनके कम से कम 5 कलाकार उत्तर प्रदेश से हों उन्हें रूपए 25,00,000 तक की अतिरिक्त अनुवृत्ति तथा जिन फिल्मों के सभी कलाकार उत्तर प्रदेश से हों उन्हें रूपए 50,00,000 तक की अतिरिक्त अनुवृत्ति
- यदि कोई फिल्म निर्माता उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्मित करता है अथवा उसकी प्रक्रिया करता है तो उसे प्रकमण शुल्क के 50% अथवा रूपए 50,00,000, दोनों में से जो भी कम हो, की अनुवृत्ति प्रदान की जाएगी
- नोएडा/ग्रेटर नोएडा को छोड़कर प्रदेश में अन्य कहीं पर भी फिल्म संस्थान की स्थापना करने पर इसकी लागत का @50% अथवा रूपए 50,00,000 दोनों में से जो भी कम हो, अनुवृत्ति के रूप में दिया जाएगा
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2021) नीति पत्रजात डाउनलोड करें (भाषा हिन्दी साइज :11.9 MB अंतिम अद्यतित
– अक्टूबर 16, 2021)