नीति के मुख्य उद्देश्य
- नए रोज़गार सृजित करने हेतु निवेश आकर्षित
करना - मेक इन इंडिया को बढ़ावा
देना तथा कपड़े की घरलू मांग को पूर्ण करना - पिछड़े क्षेत्रों में कपड़ा उद्योग
के विकास को बढ़ावा देना - कपड़ा उद्योग में कुशल श्रम
की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करना
नीति की प्रमुख विशेषताएँ
- भूमि अनुवृत्ति – राज्य संस्थाओं से भूमि क्रय करने पर भूमि मूल्य की 50% अनुवृत्ति
(गौतम बुद्ध नगर में 30%) - स्टाम्प शुल्क छूट @100% (गौतम बुद्ध नगर में 75%)
- 10 वर्षों हेतु एस जी एस टी वापसी @90 % – सूक्ष्म,लघु, एवं मध्यम उद्यम इकाइयों को @90%, बड़ी इकाइयों को 80%
- विद्युत शुल्क छूट – @100% नई इकाइयों को 10 वर्षों हेतु
- पूंजी निवेश अनुवृत्ति – @25% संयंत्र व मशीनरी हेतु निवेश पर आधारित
- ब्याज अनुवृत्ति – @7% अथवा 1 करोड़ तक – 7 वर्षों हेतु टी यू एफ एस के अन्तर्गत क्रय किए जाने पर (गौतम बुद्ध नगर में रू॰ 75 लाख तक)
- अवसंरचना ब्याज अनुवृत्ति – @5% अथवा 1 करोड़ तक प्रति इकाई – 5 वर्षों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने हेतु
- गुणवत्ता विकास अनुवृत्ति @ 5% -1 करोड़ तक 5 वर्षों हेतु प्रति प्रयोगशाला शोध एवं गुणवत्ता सुधार कार्यों हेतु
- ईपीएफ़ प्रतिपूर्ति – 5 वर्षों तक – नई इकाइयां जिनमें न्यूनतम 100 कर्मचारी हों को @50% तथा इकाइयां जिन में न्यूनतम 200 कर्मचारी हों , टेक्सटाइल पार्क हेतु विशेष प्रोत्साहन
- स्टाम्प शुल्क से छूट – – विकासकर्ता को @100% तथा भूखंड/इकाई के प्रथम क्रेता को @50% (गौतम बुद्ध नगर जनपद के अतिरिक्त)
- ब्याज अनुवृत्ति – 50 करोड़ तक की भूमि का क्रय करने पर 7 वर्षों तक ब्याज में @50% की अनुवृत्ति तथा स्टाफ आवास, छात्रावास/डोरमिटरी के निर्माण हेतु 7 वर्षों तक ब्याज अनुवृत्ति @60%
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अक्टूबर 15, 2021 नीति दस्तावेज़ डाउनलोड करें (भाषा हिन्दी) साइज :2.34 MB अंतिम अद्यतित – अक्टूबर 15, 2021