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उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021

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नीति के मुख्य उद्देश्य

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  • उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना और कोविड-19 के कारण होने वाले स्वास्थ्य संकट को रोकने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराना की छवि
    उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना और कोविड-19 के कारण होने वाले स्वास्थ्य संकट को रोकने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराना।
  • उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन में निवेश को सुविधाजनक बनाना एवं बढ़ावा देना तथा साथ ही रोज़गार के अवसर में वृद्धि करना की छवि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन में निवेश को सुविधाजनक बनाना एवं बढ़ावा देना तथा साथ ही रोज़गार के अवसर में वृद्धि करना।
  • उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करना की छविउत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करना।

देश की विशाल जनसंख्या कोविड-19 की दूसरी लहर से बहुत प्रभावित हुई है, जिसका विशेष कारण वायरस का 2021 में आया नया स्ट्रेन है। इस महामारी के फैलाव के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था से संबंधित गंभीर चिकित्सा संकट भी उत्पन्न हुए हैं। मरीजों के उपचार में सबसे बड़ी उत्पन्न हुई समस्या चिकित्सीय ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी की इस समस्या का सामना उत्तर प्रदेश को भी करना पड़ रहा है।

इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने ‘ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति-2021’ को प्रस्तावित किया है जिसका मुख्य उद्देश्य ऑक्सीजन उत्पादन के अवसरों को बढ़ावा देना तथा उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन उत्पादन (चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में) के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है।

 

नीति के प्रमुख बिन्दु

इस नीति की विभिन्न विशेषताएं संक्षेप में नीचे उल्लिखित हैं:

  • नीति में सभी प्रकार के ऑक्सीजन उत्पादन यथा नए, विस्तार, विविधीकरण में 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक के सभी प्रकार के निवेश शामिल होंगे। इसमें जिओलाइट, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एवं सभी प्रकार के संबद्ध उपकरण, क्रायोजेनिक टैंकर, आइसो-टैंकर, भंडारण सुविधाओं और परिवहन सुविधाओं का निर्माण भी शामिल है।
  • निवेशक, बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में 25% की दर से, मध्यांचल क्षेत्र में 20% की दर से और पश्चिमांचल क्षेत्र में 15% की दर से पूंजीगत सब्सिडी के लिए पात्र होंगे।
  • साथ ही यह बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में 100% की दर से, मध्यांचल क्षेत्र में 75% की दर से और पश्चिमांचल क्षेत्र में 50% की दर से स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करता है।

 

इस नीति को 16 मई, 2021 को लागू किया गया है और यह 6 महीने की अवधि के लिए वैध होगी। इस नीति के तहत आवेदनों की प्रक्रिया के लिए इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

नीति पत्रजात डाउनलोड करें (भाषा अंग्रेज़ी साइज :139 KB अंतिम अद्यतित – जुलाई 26,
2021)
     नीति दस्तावेज़ डाउनलोड करें (भाषा हिन्दी साइज :1.58 MB अंतिम
अद्यतित – जुलाई 26, 2021)

उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति की छवि
 
 

यदि आप रुचि रखते हैं तो नीचे दिए गए फॉर्म को भरें:

  • कृपया 50 करोड़ रुपये से अधिक या उसके बराबर मान दर्ज करें।