नीति के प्रमुख उद्देश्य
- नई नीतियों को प्रोत्साहित करना तथा विद्यमान औद्योगिक पार्कों /एस्टेट का उच्चीकरण करना
- एकीकृत विनिर्माण समूहों/क्षेत्रों/विशेष आर्थिक क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना
- इन औद्योगिक बिंदुओ हेतु विश्व्स्तरीय अवसंरचना सुनिश्चित करना
नीति के प्रमुख बिन्दु
राज्य सरकार बुंदेलखंड व पूर्वाञ्चल में 20 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में स्थित औद्योगिक पार्कों/एस्टेट को, मध्यांचल व पश्चिमाञ्चल में 30 एकड़ में स्थित पार्कों/एस्टेट तथा निजी क्षेत्र द्वारा 50 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में विकसित एग्रो पार्कों को निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान करेगी
- निजी क्षेत्र द्वारा विकसित औद्योगिक पार्कों/इस्टेट तथा एग्रो पार्कों को ब्याज अनुवृत्ति की प्रतिपूर्ति
- भूमि क्रय हेतु लिए गए ऋण पर 7 वर्षों हेतु 50% वार्षिक ब्याज की अनुवृत्ति
- भवन अवसंरचना निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर 7 वर्षों हेतु 60% वार्षिक ब्याज की अनुवृत्ति
- छात्रावास भवन/कार्मिकों हेतु डोरमिटरी आवास के निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर 7 वर्षों हेतु 60% वार्षिक ब्याज की अनुवृत्ति
- वैयक्तिक क्रेता (प्रथम) को स्टाम्प शुल्क में 50% तथा विकासकर्ता को स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट/प्रतिपूर्ति
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अंतिम अद्यतित – जून 12, 2021 नीति दस्तावेज़ डाउनलोड करें (भाषा हिन्दी) साइज :256 KB अंतिम अद्यतित – जून 12,
2021